कोलकाता, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कसबा स्थित लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य को निर्देश दिया कि वह इस मामले में जांच रिपोर्ट और केस डायरी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। अदालत ने कॉलेज प्रशासन को भी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार और संबंधित कॉलेज दोनों को अपनी-अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार ने अदालत को बताया कि उन्हें कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) की जांच पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की मांग से इनकार करते हुए साफ किया था कि वे सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं हैं।
हालांकि, अब तक मामले की जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस की एसआईटी के पास था, लेकिन हाल में यह मामला कोलकाता पुलिस की डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है।
गौरतलब है कि 25 जून की रात के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ बलात्कार की सनसनीखेज घटना घटी थी, जो 27 जून को सामने आई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पहले कॉलेज के यूनियन रूम में उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, और बाद में कॉलेज के सुरक्षाकर्मी के कमरे में उसे ले जाकर बलात्कार किया गया। इस दौरान सुरक्षाकर्मी को कथित रूप से बाहर बैठा दिया गया था।
इस मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपित ‘मनोजीत’ कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि दो अन्य आरोपि ‘जैब’ और ‘प्रमित’ अब भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है।
अदालत के निर्देशानुसार तीन मुख्य आरोपित आठ जुलाई, मंगलवार तक पुलिस हिरासत में रहेंगे, जबकि गिरफ्तार सुरक्षाकर्मी को चार जुलाई, शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
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