दो वर्ष पूर्व खेत पर युवक की फरसे से काटकर की थी जघन्य हत्या
झांसी, 27 जून (Udaipur Kiran) । सकरार थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व ग्राम जावन में खेत पर युवक की फरसा से हमला कर हुई जघन्य हत्या के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या एक सुनील कुमार यादव की अदालत ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी तेज सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 अप्रैल 2023 को राजा भैया कुशवाह ने थाना सकरार में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका 23 वर्षीय पुत्र करण सिंह खेती किसानी का कार्य करता था। लगभग दो वर्ष पूर्व उसने गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसकी पत्नी के ससुराल वाले उससे रंजिश मानते थे और आए दिन उसे हत्या करने की धमकी देते थे। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना वाले दिन सुबह करीब सात बजे करण सिंह बैंगन के खेत पर कार्य कर रहा था। तभी विपक्षी राजाराम, सियाराम, मानवेंद्र ओर देशराज हाथ में लाठी डंडा कुल्हाड़ी फरसा लेकर आए और करण सिंह को गाली गलौज करते हुए मारपीट कर हत्या करने की नीयत से फरसा ओर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे काट डाला। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इधर इस जघन्य हत्याकांड से पूरे इलाके में रोष व्याप्त था। जिसके चलते पुलिस ने हत्यारोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही भी की थी। इस हत्याकांड की सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने न्यायालय से अपील करते हुए कहा कि अभियुक्तों ने जघन्य अपराध काे अंजाम दिया है। सारे सबूतों ओर ठोस गवाही के आधार पर इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास और एक- एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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(Udaipur Kiran) / महेश पटैरिया