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सिवनीः 57 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जब्त , आरोपित पहुंचा जेल

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सिवनी, 28 जून (Udaipur Kiran) । जिले के थाना आदेगांव पुलिस द्वारा भारी मात्रा अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब रसूल ऊर्फ गुड्डू (40) पुत्र मंगल शाह निवासी ग्राम बीबी थाना आदेगांव से जब्त किया जिसे शनिवार को जिला अपर सत्र न्यायालय लखनदौन में पेश किया गया जहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पूजा चौकसे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना आदेगांव अंतर्गत आने वाले ग्राम बीबी निवासी रसूल उर्फ गुड्डू (40) पुत्र मंगल शाह के घर के आंगन में अवैध शराब का विक्रय करने के लिए अपने कब्जे में रखा हुआ था जिसे पुलिस ने हाथ भट्टी कच्ची महुआ की शराब को 04 प्लास्टिक कुप्पियो में 57 लीटर जब्त किया है।

आगे बताया कि पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध अपराध क्रमांक 149/25 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपित ने कोई वैध दस्तावेज/लाईसेंस ना होना बताने पर मौके पर आरोपित को विधिवत गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायालय लखनादौन में प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपित को जेल भेज दिया गया है।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पूजा चौकसे पआर. 69 अमर उईके प्रआर. 05 संतोष मर्सकोले मप्रआर. 408 सिराजो खान आर. 620 जयप्रकाश उईके आर. 730 सरवन मरकाम आर. 439 संदीप उईके सै. 221 महेश उईके की विशेष भूमिका रही।

(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया

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