Next Story
Newszop

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दी नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

Send Push

नई दिल्ली, 29 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट यानी चौबीस घंटे की पाली में भी काम करने की अनुमति दे दी गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि इस फैसले से न केवल कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि दिल्ली को 24 घंटे चलने वाले बिजनेस हब के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। इनमें रात की ड्यूटी के लिए महिला की लिखित सहमति जरूरी होगी, साथ ही सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे, महिला सुरक्षा गार्ड, रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य होंगी। कंपनियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम(पीओएसएच) एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति भी बनानी होगी। इसके अलावा वेतन का भुगतान बैंक या ईसीएस के जरिए करना होगा और सभी कानूनी लाभ जैसे ईएसआई, पीएफ, बोनस, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने बताया कि यह बदलाव दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1954 की धारा 14, 15 और 16 में दी गई पुरानी बंदिशों को हटाकर किया जा रहा है, जो महिलाओं को रात 8 या 9 बजे के बाद काम करने से रोकती थीं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है और इस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू है और अब दिल्ली भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

—————

(Udaipur Kiran) / प्रशांत शेखर

Loving Newspoint? Download the app now