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जबलपुर : मंत्री विजय शाह को मिली हाई कोर्ट से बड़ी राहत

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जबलपुर, 17 जून (Udaipur Kiran) । मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर हाईकोर्ट ने जो स्वत: संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू की थी उसमे बड़ी राहत मिली है। वह कार्यवाही अब समाप्त कर दी गई है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को हाईकोर्ट से अपेक्षा की थी कि वह इस मामले में चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दे। इसी निर्देश के अनुपालन में हाईकोर्ट ने इस केस को समाप्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि यह कार्यवाही हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई थी। मंत्री विजय शाह के बयान को कोर्ट ने पहले “गटर छाप” करार दिया था और डीजीपी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई थी। बाद में कोर्ट ने एफआईआर को कमजोर और असंतोषजनक बताया था।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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