जयपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक मामले में आरोपित विजय कुमार डामोर को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने दो मामलों को लेकर आरोपित की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी खगेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपित पर पेपर लीक के कई प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह करीब ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। वहीं उसके खिलाफ प्रकरण में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि पेपर लीक के मामले में आरोपित के खिलाफ बेकरिया और सुखेर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपित भर्ती के सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न पत्र अनिल मीणा को उपलब्ध कराने के षडयंत्र में बाबूलाल कटारा के साथ लिप्त था। आरोपित ने प्रश्न पत्र को हाथ से रजिस्टर में उतारा और अनिल मीणा की ओर से उसकी फोटो लेने के बाद रजिस्टर को जलाकर नष्ट कर दिया गया। उसके खिलाफ पेपर लीक को लेकर एसओजी में भी मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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(Udaipur Kiran)
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