New Delhi, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो अखिल Indian जन संघ को Bihar में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक कॉमन चुनाव चिन्ह आवंटित करे. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने अखिल Indian जनसंघ को निर्देश दिया कि वो निर्वाचन आयोग के समक्ष कॉमन सिंबल के लिए जरूरी अर्जी दाखिल करें. उसके बाद निर्वाचन आयोग अखिल Indian जनसंघ को Bihar विधानसभा चुनाव के लिए कॉमन सिंबल आवंटित करेगा. कोर्ट ने अखिल Indian जन संघ की मांग पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था.
सुनवाई के दौरान अखिल Indian जन संघ की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि निर्वाचन आयोग ने ये कहते हुए उनकी मांग खारिज कर दी थी कि पार्टी में आंतरिक विवाद हैं. अखिल Indian जनसंघ की ओर से कहा गया था कि पार्टी से समीर सिंह चंदेल को निलंबित कर दिया है और उनके निलंबन के पार्टी की गतिविधियों का कोई लेना-देना नहीं है.
अखिल Indian जनसंघ का कहना था कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन 1989 में एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रुप में हुआ था. याचिका में अखिल Indian जन संघ ने दावा किया था कि उसकी जड़ें Indian जन संघ से जुड़ी हुई हैं. अखिल Indian जन संघ ने 2 जून को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एक राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिन्ह का आवंटन करने की मांग की थी.
याचिका में कहा गया था अखिल Indian जन संघ को चुनाव लड़ने का संवैधानिक अधिकार है. Bihar विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. अगर अखिल Indian जन संघ को राजनीतिक दल के रुप में चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया, तो चुनाव लड़ने के उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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