जयपुर, 27 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल सचिव की ओर से अपीलीय अधिकारी के तौर पर सुनवाई के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर असंतुष्ठता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि खेल सचिव को अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है, जबकि वह स्वयं अपील का निर्णय करते समय अपनाई गई प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अपीलीय अधिकारी को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले कम से कम 5 से 7 दिन के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके साथ ही यह उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होता है, जिन्हें किसी भी कानून के तहत किसी भी अपील पर निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। जिससे अपील के निर्णय के दौरान न्याय में चूक ना हो। यह कदम इसकी जरूरी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के पास आम आदमी को न्याय देने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अगर वे गलती करते हैं तो पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछना बहुत मुश्किल होता है। जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत मलिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में अपीलीय अधिकारी का गत 28 अक्टूबर के आदेश को निरस्त करते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देकर तीन माह में नए सिरे से निर्णय करने के लिए मामला अपीलीय अधिकारी के पास भेजा है। वहीं अदालत ने अपीलीय अधिकारियों को किसी भी अपील पर निर्णय लेने से पहले न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करने के लिए आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भेजी है।
याचिका में अधिवक्ता तनय जैन ने याचिकाकर्ता ने स्वयं को टीटी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने का दावा करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की 23 फरवरी, 2024 की जांच रिपोर्ट को खारिज करने के संबंध में अपीलीय अधिकारी के तौर पर काम कर रहे खेल सचिव के समक्ष अपील दायर की थी। अपीलीय अधिकारी ने बिना कारण बताए और याचिकाकर्ता को सुने बिना अपील को खारिज कर दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि अपीलीय अधिकारी ने विधि के प्रावधानों की पालना किए बिना केवल मशीनी अंदाज में आदेश पारित किया है। ऐसे में अपीलीय अधिकारी के आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपीलीय अधिकारियों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में मुख्य सचिव को दिशा-निर्देश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran)
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