प्रयागराज, 24 जून (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा में याची को मिले अंकों की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याचीगण 4 हफ्ते में आवेदन दे और सचिव उसके छह हफ्ते में नियमानुसार उनके प्राप्तांक की जानकारी दे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की एकलपीठ ने मोहित सिंह व 10 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचीगण का कहना था कि वे लिखित परीक्षा पास की किंतु उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। 60 हजार 422 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली गई थी। 45 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में आवेदन किया। परीक्षा में 1 लाख 72 हजार अभ्यर्थी पास घोषित किए गए। शारीरिक दक्षता के बाद 1 लाख 27 हजार अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 13 मार्च 25 को परिणाम घोषित किया गया। जिसमें 2017 की नियमावली का पालन नहीं किया गया।2015 की नियमावली के अनुसार मनमानी कार्यवाही की गई है। याचियों को प्राप्त अंक नहीं दिए गए हैं। जबकि नियमावली के अनुसार दिए जाने चाहिए।
याचिका में याचियों ने लिखित परीक्षा के अंक का खुलासा किए जाने की मांग की थी। सरकारी वकील का कहना था कि याचियों के अलावा किसी ने शिकायत नहीं की। सभी को अंक मुहैया कराये गए हैं। कोर्ट ने कहा जब याचियों ने शिकायत की है तो उन्हें अंक की जानकारी दी जाय।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे