नई दिल्ली, 21 सितंबर . केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 के नियमों और प्रपत्र को अधिसूचित कर दिया है. यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी.
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 के लिए नियम और प्रपत्र को अधिसूचित किए हैं. योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान किया गया है. मंत्रालय ने बताया कि यह योजना एक अक्टूबर, 2024 से लागू होगी.
मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में आयकर से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए इस योजना का ऐलान किया था. उक्त घोषणा के अनुसरण में सीबीडीटी ने आयकर विवादों के लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास (डीटीवीएसवी) योजना, 2024 को अधिसूचित किया है.
सीबीडीटी के मुताबिक डीटीवीएसवी योजना, 2024 को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के तहत अधिनियमित किया गया है. वित्त मंत्रालय ने एक दिन पहले इस योजना को सक्षम करने के लिए नियम और प्रपत्र भी जीएसआर 584(ई) दिनांक 20 सितंबर, 2024 को अधिसूचना संख्या 104/2024 के तहत अधिसूचित किया है.
सीबीडीटी की अधिसूचना के मुताबिक डीटीवीएसवी योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है. इस योजना में 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डीटीवीएसवी योजना के प्रयोजनों के लिए चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं. ये इस प्रकार हैं:-
फॉर्म-1:- घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए फॉर्म है.
फॉर्म-2:- नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म है.
फॉर्म-3:- घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म है.
फॉर्म-4:- नामित प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश फॉर्म है.
सीबीडीटी के मुताबिक इस योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग-अलग दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर अधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दाखिल की हो, ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा.
इसी तरह भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी है. फॉर्म 1 और 3 घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे. ये फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी http://www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
डीटीवीएसवी योजना, 2024 के विस्तृत प्रावधानों के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 की धारा 88 से धारा 99 को प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2024 के साथ संदर्भित किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि मुकदमेबाजी प्रबंधन की दिशा में यह सरकार की एक और पहल है.
/ प्रजेश शंकर
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