इंटरनेट डेस्क। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति पद से स्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना हो तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। राष्ट्रपति का पद देश का सर्वाेच्च संवैधानिक पद है, देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन क्या हो अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता हो? तो संविधान में क्या हैं इसके लिए नियम?
राष्ट्रपति किसे देता हैं अपना इस्तीफा
भारतीय संविधान के अनुसार, यदि भारत का राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56(1) में लिखित है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो
जानकारी के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में देश के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट जज को राष्ट्रपति की नियुक्ति तक कार्यभार संभालते हैं।
pc- pib.gov.in
You may also like
उत्तराखंड में आज पहले चरण का पंचायत चुनाव: 12 जिलों में 49 विकासखंडों में वोटिंग, 26 लाख मतदाता डालेंगे वोट
आज का मीन राशिफल, 24 जुलाई 2025 : कड़ी मेहनत से लक्ष्य होगा प्राप्त, विवादों से रहें दूर
Pm Modi in UK: ऐतिहासिक ट्रेड डील के लिए ब्रिटेन पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत
कब्ज और गैस को कहें हमेशा के लिए अलविदा! ये 3 देसी चीज़ें करेंगी पेट की सफाई इतनी जबरदस्त कि दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगीˏ
IND vs ENG: वापसी के साथ पलटी साई सुदर्शन की किस्मत, 1296 दिन बाद किसी भारतीय बल्लेबाज ने किया ऐसा