नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश खारिज कर दिया है। पीएम मोदी की डिग्री मामले में साल 2016 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी गई थी। इस आरटीआई पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया था कि वो पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करे। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सीआईसी के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट के जज सचिन दत्ता ने अपना आदेश सुनाया और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। उधर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएम की डिग्री से संबंधित मामले में तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी साझा न करने के नियमों का हवाला दिया था। हालांकि सीआईसी ने इस तर्क को मानने से इनकार करते हुए जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को जारी किए गए अपने आदेश में कहा था कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति विशेषकर प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी पारदर्शिता के लिहाज से सार्वजनिक होनी चाहिए। वहीं सीआईसी के आदेश के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर पीएम की डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा डेटा जारी करने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। इससे सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा पैदा हो सकती है।
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