कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई मुस्लिम शख्स अपनी दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसकी पहली पत्नी से पूछना चाहिए कि वो राजी है या नहीं। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ऐसी स्थिति में धर्म की जगह संविधान से मिला अधिकार सबसे ऊपर होता है। कोर्ट ने कहा कि जब दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन का मामला आता है, तो रस्मी कानून लागू नहीं होते।
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि उसे ये नहीं लगता कि पहली पत्नी के जीवित और उससे शादी कायम रहते उसकी जानकारी के बिना कुरान या मुस्लिमों के कानून किसी पुरुष को दूसरी महिला से शादी की अनुमति देते हैं। कोर्ट में एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी दूसरी पत्नी ने याचिका दाखिल कर राज्य सरकार को शादी का रजिस्ट्रेश करने का निर्देश देने की अपील की थी। केरल हाईकोर्ट ने इनकी याचिका पर ये कहते हुए विचार से इनकार किया, क्योंकि शख्स की पहली पत्नी को पार्टी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत दूसरी शादी की मंजूरी है, लेकिन सिर्फ खास हालात में ही ऐसा किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के दौरान मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती।
केरल हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि पर्सनल लॉ अनुमति दे, तो कोई पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन अगर वो इस दूसरी शादी को रजिस्टर्ड कराना चाहता है, तो देश का कानून लागू होगा। ऐसे में पहली पत्नी को भी सुनवाई का मौका देना जरूरी है। अगर पहली पत्नी मौजूद है, तो कोर्ट उसकी भावनाओं को नजरंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस कुन्हीकृष्णन ने कहा कि उनको इसका यकीन है कि 99.99 फीसदी मुस्लिम महिलाएं अपने पति की दूसरी शादी के विरोध में होंगी। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पति की दूसरी शादी के रजिस्ट्रेशन के मामले में मुस्लिम महिलाओं को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
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