TDS के नए नियम: अब संपत्ति की कुल कीमत पर लगेगा टैक्स, संयुक्त मालिकों को नहीं मिलेगी राहत
2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त से जुड़े TDS नियमों (Tax Deducted at Source) में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव खासकर संयुक्त संपत्ति मालिकों और खरीदारों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके और पारदर्शिता लाई जा सके।
क्या था पहले का नियम?-
यदि किसी संपत्ति के प्रत्येक संयुक्त मालिक का हिस्सा 50 लाख रुपये से कम होता था,
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और पूरी संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक भी हो,
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तब भी TDS नहीं काटा जाता था।
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इसका कारण था कि व्यक्तिगत हिस्से पर 50 लाख से कम की सीमा लागू होती थी।
अब से TDS की गणना संयुक्त हिस्सेदारों के हिस्से पर नहीं, बल्कि संपत्ति की कुल बिक्री कीमत पर की जाएगी।
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अगर प्रॉपर्टी की कुल कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है,
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तो खरीदार को पूरी कीमत पर 1% TDS काटना अनिवार्य होगा,
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चाहे एक या एक से अधिक खरीदार या विक्रेता क्यों न हों।
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यह नियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा।
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अगर विक्रेता PAN डिटेल नहीं देता, तो TDS 20% तक काटा जाएगा।
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ऐसे में विक्रेता को इसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा।
फॉर्म 26QB:
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TDS काटने के 30 दिनों के अंदर भरना जरूरी
फॉर्म 16B:
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फॉर्म 26QB भरने के 15 दिनों के अंदर खरीदार को जारी करना होगा
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सेक्शन 197 के तहत यदि खरीदार या विक्रेता कम या शून्य TDS की छूट चाहते हैं,
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तो उन्हें इनकम टैक्स विभाग से प्रमाण पत्र (Certificate) लेना होगा।
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इसके लिए खरीदार को TAN नंबर की आवश्यकता होगी।
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अगर विक्रेता गैर-पंजीकृत (non-registered) है, तो TDS की दर 12.5% होगी।
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अगर इंडेक्सेशन का लाभ लिया गया है, तो 20% + सेस और सरचार्ज लगेगा।
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इन बदलावों का उद्देश्य है:
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टैक्स चोरी पर लगाम लगाना
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उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की बिक्री में पारदर्शिता लाना
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और “टैक्स भरो, देश बनाओ” अभियान को मजबूत करना
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