Government Employees pension changes : पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगी पेंशन?
News India Live, Digital Desk: सरकार ने 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा ( नियमों में बड़ा बदलाव किया। इसका सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो केंद्र सरकार की सेवा छोड़कर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में शामिल हो गए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब अधिक अनुशासित और जिम्मेदार होना होगा। अन्यथा उनकी पेंशन छीन ली जा सकती है।
नए नियम के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे पेंशन लाभ निलंबित किए जा सकते हैं। इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 22 मई, 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है।
नई अधिसूचना में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के उप-नियम 29 में एक नया खंड जोड़ा गया है। इसके तहत, सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में शामिल होने के बाद किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर सरकारी सेवा में रहते हुए प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभों को खो सकते हैं।
तदनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी विभाग से सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में शामिल होने के बाद अनुशासनहीनता के कारण वहां से हटा दिया जाता है, तो उसे सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिल सकेंगे।
इस पर अंतिम निर्णय उस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की देखरेख करने वाले मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा जहां दोषी कर्मचारी काम करता है।
नियम 37 में बताया गया है कि किसी सरकारी विभाग के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, जब उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) में परिवर्तित कर दिया जाता है।
जब कोई विभाग सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन जाता है, तो शेष कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां और अर्धवेतन छुट्टियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) की शेष राशि नई कंपनी के पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
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