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अब इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, केंद्र सरकार ने बदले नियम, जानें नया क्या?

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केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।

22 मई 2025 को अधिसूचित नए नियम के तहत अब यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) से बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ नहीं दिए जाएंगे। यह फैसला सरकारी अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई अधिसूचना के प्रमुख प्रावधान

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के तहत अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में कार्यरत है और उसे कदाचार या अनुशासनहीनता के कारण बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है, तो उसे पेंशन सहित किसी भी प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे, भले ही उसने कितनी भी सेवा अवधि पूरी की हो।

मंत्रालय करेगा अंतिम निर्णय

ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय उस बर्खास्तगी के निर्णय की समीक्षा करेगा। मंत्रालय यह मूल्यांकन करेगा कि क्या बर्खास्तगी उचित थी और क्या उस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों की जब्ती लागू की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।

पहले क्या था नियम?

पहले की व्यवस्था के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में कार्यरत कर्मचारियों को यदि सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता था, तो भी पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों पर कोई असर नहीं पड़ता था यानी उनकी सेवा अवधि के आधार पर ये लाभ आवंटित किए जाते थे, चाहे बर्खास्तगी का कारण कुछ भी हो लेकिन अब नए संशोधन के बाद, ऐसी स्थिति में रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकेंगे।

किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे ये नए नियम?

यह संशोधन निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा:

  • भारतीय रेलवे के कर्मचारी
  • आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी
  • IAS, IPS, और IFoS (भारतीय वन सेवा) अधिकारी

ये नए नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले केंद्र सरकार की नियमित सेवा में नियुक्त हुए हैं।

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