US H-1B Visa News: अमेरिका में जॉब के लिए पॉपुलर H-1B वीजा एक बार फिर चर्चा में है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि तीन भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में एंट्री से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने भारत में दो महीने से ज्यादा छुट्टियां बिताई थीं। तीनों को आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर US के प्री-क्लीयरेंस फैसिलिटी पर रोका गया। उनका वीजा 22 CFR 41.122(h)(3) रेगुलेशन के तहत कैंसिल किया गया। ये एक ऐसा कानून है, जो यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ऑफिसर्स को वीजा रद्द करने का अधिकार देता है।
हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इस केस की वजह से उन सभी H-1B वीजा होल्डर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ गई हैं, जो अब सवाल कर रहे हैं कि उन्हें कितने दिनों तक अमेरिका से बाहर छुट्टी पर रहना होगा। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या छुट्टी पर जाने की वजह से उनका भी वीजा रद्द किया जा सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर छुट्टियों का क्या नियम है, वीजा होल्डर्स को किन शर्तों को पूरा करना होता है।
H-1B वीजा को लेकर ट्रैवल नियम क्या है?
H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां टेक, हेल्थकेयर, फाइनेंस समेत कई सेक्टर्स में स्पेशल वर्क के लिए विदेशी वर्कर्स हायर कर सकती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए मिलता है, जिसे तीन साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा कोई आधिकारिक नियम नहीं है, जो H-1B वीजा होल्डर्स को 60 से ज्यादा दिनों तक अमेरिका से बाहर रहने से रोकता है। लेकिन यूएस अधिकारियों को कुछ अधिकार जरूर मिले हुए हैं। अगर अधिकारी को लगता है कि वीजा होल्डर ने अमेरिका में जॉब छोड़ दी है या वह नौकरी करने का पर्याप्त सबूत नहीं दे पाता है, तो उसका वीजा ऑन द स्पॉट रद्द किया जा सकता है।
यूएस क्लियरेंस फैसिलटी पर इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आबू धाबी में भी ऐसा ही हुआ है। ये एक ऐसा प्वाइंट होता है, जहां से लोग अमेरिका जाने से पहले इजाजत लेते हैं। इन चेक प्वाइंट्स पर अगर अधिकारियों को लगता है कि वीजा की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह उसे तुरंत रद्द कर सकते हैं। इस तरह 60 दिन देश से बाहर रहने पर वीजा रद्द होने का नियम कहीं कानूनी तौर पर लिखा तो नहीं है। लेकिन ऐसा करना खतरा जरूर होता है, क्योंकि फिर अधिकारी को छुट्टी की समझाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वीजा से हाथ भी धोना पड़ सकता है।
छुट्टी पर जाते वक्त किन बातों का ख्याल रखें?
हर वर्कर को H-1B वीजा का स्टेटस बनाए रखना चाहिए, यानी उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे वीजा रद्द होने का खतरा पैदा हो। उसे हमेशा उस कंपनी के लिए काम करते रहना चाहिए, जिसने उसे H-1B वीजा के लिए स्पांसर किया है। अमेरिका से बाहर जॉब करने के दौरान भी उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ मामलों में लोगों को रिमोट वर्क की इजाजत दी जाती है। ये उससे जुड़ा मामला है।
थोड़े वक्त के लिए रिमोट वर्क या इमरजेंसी ट्रैवल से वीजा की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वे नौकरी करना जारी रखें। अमेरिका में दाखिल होने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए H-1B वीजा होल्डर्स को निम्नलिखित चीजों को अपने पास रखना चाहिए।
हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इस केस की वजह से उन सभी H-1B वीजा होल्डर्स के बीच कंफ्यूजन बढ़ गई हैं, जो अब सवाल कर रहे हैं कि उन्हें कितने दिनों तक अमेरिका से बाहर छुट्टी पर रहना होगा। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या छुट्टी पर जाने की वजह से उनका भी वीजा रद्द किया जा सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर छुट्टियों का क्या नियम है, वीजा होल्डर्स को किन शर्तों को पूरा करना होता है।
H-1B वीजा को लेकर ट्रैवल नियम क्या है?
H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां टेक, हेल्थकेयर, फाइनेंस समेत कई सेक्टर्स में स्पेशल वर्क के लिए विदेशी वर्कर्स हायर कर सकती हैं। ये वीजा तीन साल के लिए मिलता है, जिसे तीन साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा कोई आधिकारिक नियम नहीं है, जो H-1B वीजा होल्डर्स को 60 से ज्यादा दिनों तक अमेरिका से बाहर रहने से रोकता है। लेकिन यूएस अधिकारियों को कुछ अधिकार जरूर मिले हुए हैं। अगर अधिकारी को लगता है कि वीजा होल्डर ने अमेरिका में जॉब छोड़ दी है या वह नौकरी करने का पर्याप्त सबूत नहीं दे पाता है, तो उसका वीजा ऑन द स्पॉट रद्द किया जा सकता है।
यूएस क्लियरेंस फैसिलटी पर इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आबू धाबी में भी ऐसा ही हुआ है। ये एक ऐसा प्वाइंट होता है, जहां से लोग अमेरिका जाने से पहले इजाजत लेते हैं। इन चेक प्वाइंट्स पर अगर अधिकारियों को लगता है कि वीजा की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो वह उसे तुरंत रद्द कर सकते हैं। इस तरह 60 दिन देश से बाहर रहने पर वीजा रद्द होने का नियम कहीं कानूनी तौर पर लिखा तो नहीं है। लेकिन ऐसा करना खतरा जरूर होता है, क्योंकि फिर अधिकारी को छुट्टी की समझाना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वीजा से हाथ भी धोना पड़ सकता है।
छुट्टी पर जाते वक्त किन बातों का ख्याल रखें?
हर वर्कर को H-1B वीजा का स्टेटस बनाए रखना चाहिए, यानी उसे ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जिससे वीजा रद्द होने का खतरा पैदा हो। उसे हमेशा उस कंपनी के लिए काम करते रहना चाहिए, जिसने उसे H-1B वीजा के लिए स्पांसर किया है। अमेरिका से बाहर जॉब करने के दौरान भी उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ मामलों में लोगों को रिमोट वर्क की इजाजत दी जाती है। ये उससे जुड़ा मामला है।
थोड़े वक्त के लिए रिमोट वर्क या इमरजेंसी ट्रैवल से वीजा की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वे नौकरी करना जारी रखें। अमेरिका में दाखिल होने के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए H-1B वीजा होल्डर्स को निम्नलिखित चीजों को अपने पास रखना चाहिए।
- हालिया वेतन स्टब्स, जो ये साबित करे कि वर्कर को लगातार सैलरी मिल रही है।
- एक वैलिड I-797 अप्रूवल नोटिस, जो H-1B जॉब की शर्तों की जानकारी देता है।
- वीजा के लिए स्पांसर करने वाली कंपनी से मिला एक एंप्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर।
- अटॉर्नी के जरिए जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट, जो देश में कानूनन रहने और रिमोट वर्क की इजाजत देता है।
You may also like
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है खास, नगर भ्रमण पर निकलते हैं भगवान जगन्नाथ
स्पेस तक लाखों सपनों की उड़ान... शुभांशु शुक्ला की लॉन्चिंग के वक्त स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहा शहर
मुखिया जी की Gun! सरपंच को भी आराम से मिलेगा बंदूक-राइफल का लाइसेंस, जानें अप्लाई का प्रोसेस
Delhi Crime News: फर्जी तरीके से USA जा रही दो महिला सहित एजेंट अरेस्ट, इमीग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान खुली पोल
आज भोपाल में नशा मुक्त भारत अभियान का समापन समारोह