नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को अभी नोटिस जारी करने से मना कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया। ईडी का कहना है कि नए नियमों के अनुसार, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि नोटिस जारी करना जरूरी है। ईडी ने नोटिस जारी करने की मांग कीईडी का कहना है कि कानून बदल गया है। नए कानून के हिसाब से, आरोपी को सुने बिना शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। ईडी ने अदालत से कहा, 'हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले, नोटिस जारी किया जाए।' अदालत ने नहीं मानी बातजज ने ईडी की बात नहीं मानी। जज ने कहा कि पहले अदालत को यह देखना होगा कि नोटिस जारी करना जरूरी है या नहीं। जज ने कहा कि अदालत को यह भी देखना होगा कि मामले में कोई कमी तो नहीं है। अदालत ने बताया कि चार्जशीट में कुछ जरूरी कागज गायब हैं। अदालत ने ईडी को उन कागजों को जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि कागजात मिलने के बाद ही वह नोटिस जारी करने पर फैसला करेगी। 'केस में पारदर्शिता बरत रहे'ईडी ने अदालत को बताया कि वह मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है। ईडी ने कहा कि वह कुछ भी नहीं छिपा रही है। ईडी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संज्ञान लिए जाने से पहले अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। दो मई को होगी अगली सुनवाईजज ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय की है। अदालत को बताया गया कि ईडी ने शिकायत और दस्तावेजों की 'सॉफ्ट कॉपी' पहले ही जमा कर दी है। हालांकि अदालत के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दस्तावेज ठीक से दाखिल नहीं किए गए हैं। कुछ दस्तावेजों को सही क्रम में नहीं लगाया गया है। ईडी ने अदालत को बताया कि मामले के जांच अधिकारी को इन कमियों को दूर करना चाहिए। जज ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख से पहले संबंधित दस्तावेज या क्रमांक उपलब्ध कराए जाएं या सुधारे जाएं। आगे की सुनवाई के लिए दो मई 2025 की तारीख तय की जाए।"यह चार्जशीट प्रिवेंशन और मनीलॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा तीन और चार के तहत दायर किया गया है। धारा तीन मनीलॉन्ड्रिंग से संबंधित है। धारा चार मनीलॉन्ड्रिंग के लिए सजा से संबंधित है। 2021 में ईडी ने शुरू की थी जांचईडी ने इस मामले की जांच 2021 में शुरू की थी। जांच तब शुरू हुई जब दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के एक मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक शिकायत पर ध्यान दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई थी। (एजेंसी के इनपुट के साथ)
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