लखनऊ, 20 अगस्त . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई गाजियाबाद के भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश की अदालत में मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटर के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है.
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की है.
अदालत ने ईडी के तथ्यों और प्रस्तुतियों पर विचार के बाद 18 अगस्त को आरोपियों मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड और मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रमोटर अनिल मिठास के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 3/4 के तहत अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया.
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास और मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ दर्ज First Information Report के आधार पर जांच शुरू की.
ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर अनिल मिठास द्वारा 2011 से 2019 के दौरान इक्विटी निवेश, वरीयता शेयरों में निवेश, डिबेंचर और बॉन्ड और संबंधित पक्षों को ऋण और अग्रिम जैसे धन शोधन के विभिन्न तरीकों से लगभग 126.30 करोड़ रुपये के घर खरीदारों के धन का दुरुपयोग किया गया है. उक्त धनराशि घर खरीदारों से परियोजना निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में एकत्र की गई थी.
जांच के दौरान, कंपनी के मुख्य प्रमोटर और कंपनी के प्रमुख प्रबंधक अनिल मिठास को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में है. 17 अप्रैल को मेसर्स यूएफएचएल और उसकी संबंधित संस्थाओं, निदेशकों और प्रमोटरों के दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न ठिकानों पर तलाशी भी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई.
वहीं, 11 जून को एक अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें मेसर्स यूएफएचएल के पूर्व निदेशकों, प्रवर्तकों और उनकी संबद्ध संस्थाओं की 25.94 करोड़ रुपए मूल्य की एक चल और 12 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया.
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एएसएच/डीएससी
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