New Delhi, 30 जुलाई . केंद्र सरकार ने Wednesday को संसद को सूचित किया कि अश्लील, अडल्ट, हिंसक या सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने और कानूनी एवं नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक 43 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए हैं.
सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Lok Sabha में बताया, “नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें, जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा निषिद्ध है.”
उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर, सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें नग्नता, यौन और हिंसा से संबंधित चित्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु-अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए भी बाध्य हैं, जिसमें पर्याप्त पहुंच नियंत्रण उपाय शामिल हैं.
इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) में संबंधित सरकारों द्वारा मध्यस्थों को गैरकानूनी कार्य या सामग्री की सूचना देने का प्रावधान है ताकि ऐसी सामग्री तक पहुंच को असक्षम किया जा सके.
सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्व-नियामक निकायों को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री की मेजबानी करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक सलाह जारी कर दी है.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है.”
गैरकानूनी और अश्लील सामग्री पर नकेल कसने के लिए, सरकार ने पिछले सप्ताह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को उल्लू, एएलटीटी और देसीफ्लिक्स जैसे बड़े और लोकप्रिय नामों सहित 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पब्लिक एक्सेस को बंद करने का निर्देश दिया.
इस कदम का उद्देश्य ऐसी सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाना था, जिसे यौन रूप से स्पष्ट और भारतीय कानूनी व सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाला माना जाता है.
प्रतिबंधित ऐप्स में बिग शॉट्स ऐप, बूमेक्स, नवरसा लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियॉनएक्स वीआईपी, फुगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं.
–
एसकेटी/
The post अश्लील और असंवेदनशील सामग्री पर नकेल कसते हुए अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म किए गए ब्लॉक : अश्विनी वैष्णव appeared first on indias news.
You may also like
ind vs eng: आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका, कप्तान बेन स्टोक्स चोट की वजह से हुए बाहर
बेटी के रंग में रंगे करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बोलीं- 'मिस्टर माचो की दुनिया बदली'
उमर अब्दुल्ला ने की अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की सैर, अटल ब्रिज को बताया अद्भुत
बांग्लादेश में बीएनपी और एनसीपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, 35 घायल
Ladki Bahin Yojana: रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी सौगात! खाते में आएँगे 3000 रुपए