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दिल्ली पुलिस ने वांछित अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया

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New Delhi, 30 अक्टूबर . दिल्ली Police की क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है. यह अपराधी लंबे समय से फरार था और दिल्ली में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. क्राइम ब्रांच ने जानकारी दी कि अपराधी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया गया है.

क्राइम ब्रांच की ओर से जारी Thursday को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 33 वर्षीय घोषित अपराधी का नाम मोहम्मद करीम है, जो दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है. यह कई आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था. फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी घोषित अपराधियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्राइम ब्रांच के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

क्राइम ब्रांच के अनुसार, पिछले साल 29 अप्रैल को मोहम्मद करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के विकासपुरी Police कॉलोनी निवासी जगदीप सिंह पर हमला किया था और उसकी स्कूटी लूटने की कोशिश की थी. जगदीप सिंह दूध खरीदने के लिए उत्तम नगर के हस्तसाल गांव गया था. इसी दौरान, करीम ने अपने साथियों से साथ धावा बोला. इस घटना को लेकर दिल्ली Police ने 30 अप्रैल को मोहम्मद करीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

First Information Report दर्ज होने के बाद से मोहम्मद करीम गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया. इस बीच, 19 सितंबर 2025 को अदालत ने वर्तमान मामले में उसे भगोड़ा घोषित किया. इसके अलावा, वह चार अन्य आपराधिक मामलों में वांछित है.

क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह अपराधी Police को गुमराह करने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था. उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक टीम गठित की गई. जांच पड़ताल के दौरान Police को इनपुट मिले कि मोहम्मद करीम पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छिपा हुआ है.

इसके बाद, टीम उसे पकड़ने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हुई. वहां स्थानीय स्रोतों के साथ समन्वय में गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया. इस सफल ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने 27 अक्टूबर को अपराधी को दबोच लिया.

पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपनी पहचान मोहम्मद करीम पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी हस्तसाल, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में बताई. उसकी पहचान उसके डोजियर और पिछले रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित की गई. इसके बाद उसे धारा 41(1)(सी) सीआरपीसी (अब धारा 35(3)(डी) बीएनएसएस) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

डीसीएच/

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