नई दिल्ली, 15 अप्रैल . प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता ने सहारा इंडिया और उसके समूह की संस्थाओं के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के एम्बी वैली सिटी और उसके आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1460 करोड़ रुपये है.
यह जमीन बेनामी खरीदी गई थी, जिसका पैसा सहारा समूह की संस्थाओं से लिया गया था. ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की.
इसके अलावा सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए, 2002 के तहत दर्ज की गई हैं. इसमें आरोप लगाया गया है कि जमाकर्ताओं को धन जमा करने के लिए धोखा दिया गया, उनकी सहमति के बिना धन को फिर से जमा करने के लिए मजबूर किया गया और कई बार भुगतान की मांग करने के बावजूद उन्हें भुगतान करने से मना कर दिया गया.
ईडी की जांच से पता चला है कि सहारा समूह एचआईसीसीएसएल, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एससीसीएसएल), सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी (एसयूएमसीएस), स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसएमसीएसएल), सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल), सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के माध्यम से पोंजी स्कीम चला रहा था.
समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है. इसके अलावा, उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को उनकी परिपक्वता राशि को फिर से जमा करने के लिए मजबूर/प्रलोभित किया, जमा को एक योजना से दूसरी योजना और संस्था में स्थानांतरित किया गया.
गैर-भुगतान को छिपाने के लिए, समूह ने खातों की पुस्तकों में हेराफेरी करके एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाया, पुनर्निवेश को दूसरी योजना में नए निवेश के रूप में माना. पोंजी योजना को जारी रखने के लिए, उन्होंने मौजूदा राशि का भुगतान न कर पाने के बावजूद नए जमा स्वीकार करना जारी रखा.
एकत्रित धन का एक हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने, अपने निजी खर्चों और शानदार जीवनशैली के लिए इस्तेमाल किया गया. जांच से यह भी पता चला कि उन्होंने सहारा समूह की संपत्तियों का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले अघोषित नकदी में भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त किया है, जिससे जमाकर्ताओं को उनके वैध दावे से वंचित किया गया है.
जांच के दौरान जमाकर्ताओं, एजेंटों, सहारा समूह के कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए हैं. साथ ही, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई जिसमें 2.98 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई. फिलहाल आगे की जांच जारी है.
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एकेएस/
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