दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि लंबी जांच के बावजूद कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या किसी अन्य अपराध के तहत मामला चलाया जा सके।
2019 में ईडी ने दर्ज की थी रिपोर्ट
सीबीआई ने 29 मई 2019 को दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय (डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस) की शिकायत के आधार पर सत्येंद्र जैन, जो उस समय दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री थे और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जैन और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 17 सदस्यीय एक ‘क्रिएटिव टीम’ को अनियमित रूप से नियुक्त किया था। यह भी आरोप था कि इन नियुक्तियों के लिए मानक भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार किया गया और असंबंधित परियोजना फंडों से भुगतान किया गया, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।
सीबीआई को नहीं मिला कोई सबूत
लगभग चार साल की जांच के बाद, सीबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि जैन या अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि न तो कोई व्यक्तिगत लाभ, रिश्वतखोरी, या आपराधिक मंशा का सबूत मिला और न ही दिल्ली सरकार को कोई वित्तीय नुकसान हुआ। जांच में यह भी पाया गया कि पेशेवरों की नियुक्ति की आवश्यकता उचित थी और इसमें कोई भ्रष्टाचार या आपराधिक साजिश का सबूत नहीं था।
कोर्ट की टिप्पणी
विशेष जज दिग विनय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि जब जांच एजेंसी को इतने लंबे समय तक कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिला, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध को साबित कर सके, तो आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर वह निर्णय जो नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करता, उसे भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं मिला।
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