सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में अतुल सुभाष केस की सुनवाई हुई। निकिता की ओर से FIR रद्द करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
कोर्ट ने निकिता सिंघानिया से सवाल किया कि क्या वह और क्या जांच चाहती हैं। शिकायत में अपराध के तत्व स्पष्ट रूप से पाए गए हैं। निकिता के वकील ने अदालत को बताया कि FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अतुल ने अपनी पत्नी या परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य का उल्लेख नहीं किया है, जिसके कारण आत्महत्या की नौबत आई।
वकील ने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता को कानूनी सहायता का अधिकार है और अतुल सुभाष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने मामले में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया और उन्हें आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।
पारिवारिक चिंताएं और जमानत
इससे पहले, बेंगलुरु की निचली अदालत ने 4 जनवरी को निकिता और उसके ससुराल वालों को जमानत दी थी। अतुल सुभाष के परिवार ने कहा कि वे कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
अतुल के पिता, पवन कुमार मोदी ने चिंता जताई कि यदि निकिता को जमानत मिलती है, तो वह उनके पोते की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने कहा कि निकिता ने पहले भी अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था।
पवन कुमार ने यह भी कहा कि उनका पोता निकिता के लिए एक एटीएम की तरह था, जिससे वह पैसे मांगती थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की है, क्योंकि वे मानते हैं कि बच्चा उनके पास सुरक्षित रहेगा।
अतुल सुभाष सुसाइड केस का विवरण
14 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रयागराज से पकड़े गए थे। 34 वर्षीय अतुल सुभाष अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और उसने एक वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने अपनी पत्नी और रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी और उनका एक चार वर्षीय बेटा है। अतुल के माता-पिता ने अपने पोते की कस्टडी मांगी है। पवन कुमार ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से टूट चुका था और उसने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई।
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