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बरेली में IPS अधिकारी पर हमले के मामले में चार कांस्टेबल दोषी ठहराए गए

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बरेली अदालत का फैसला

बरेली जिले की एक अदालत ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को कार से कुचलने के प्रयास के मामले में चार कांस्टेबलों को दोषी ठहराया है। अदालत अब सोमवार को इन दोषियों को सजा सुनाएगी।


विशेष लोक अभियोजक मनोज वाजपेई ने जानकारी दी कि भ्रष्टाचार निवारण अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने चारों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी पाया है।


24 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा


दोषी ठहराए गए कांस्टेबलों के नाम रविंद्र, मनोज कुमार, रविंद्र सिंह और धर्मेंद्र हैं। इन सभी को आईपीएस महिला अधिकारी के हत्या के प्रयास में दोषी पाया गया है। अदालत ने आदेश दिया कि चारों कांस्टेबलों को जेल भेज दिया जाए। सजा का फैसला सोमवार 24 फरवरी को सुनाया जाएगा।


घटना का विवरण


विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह घटना 2010 की है। उस समय की पुलिस अधीक्षक (यातायात) कल्पना सक्सेना को सूचना मिली थी कि कुछ कांस्टेबल नकटिया पुल के पास ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। जब वह अपनी निजी गाड़ी से अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि आरोपी ट्रक चालकों से पैसे मांग रहे थे।


महिला अधिकारी पर हमला


जब कल्पना सक्सेना ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, तो वे भागने लगे। इस दौरान उन्होंने एक कांस्टेबल को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उनकी कार से उन्हें कुचलने का प्रयास किया।


सिपाहियों का निलंबन


जब पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सभी चार कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।


वर्तमान स्थिति


इस मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अब अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी। कल्पना सक्सेना, जो 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में गाजियाबाद पुलिस आयुक्तालय में उप महानिरीक्षक (DIG) के पद पर कार्यरत हैं।


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