आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए ई-सत्यापन एक अनिवार्य कदम है. बिना सत्यापन के आपका रिटर्न अमान्य माना जाएगा, जिससे रिफंड में देरी या अन्य समस्याएं हो सकती हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने ई-सत्यापन को और सरल बनाया है. चलिए जानते हैं आईटीआर को ई-सत्यापित करने के 5 आसान तरीके.
क्यों जरूरी है ई-सत्यापन?आईटीआर दाखिल करने के बाद, इसे 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन जरूरी है. यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा, और आपको आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा ई-सत्यापन नहीं करने से आईटीआर की प्रक्रिया भी वैध नहीं मानी जाती. ई-सत्यापन करने से रिफंड की प्रक्रिया भी जल्दी होती है.
आईटीआर ई-सत्यापन के 5 आसान तरीके
1. आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापनअगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो यह सबसे आसान और तेज तरीका है. इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें.
इसके बाद e-Verify Return के विकल्प का चुनाव करें. अब आधार ओटीपी का चयन करें. मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन पूरा करें.
2. नेट बैंकिंग के जरिए सत्यापनइसके लिए अपने बैंक के नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करें. कई बैंक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े हैं. नेट बैंकिंग डैशबोर्ड से "टैक्स" या ई-फाइलिंग विकल्प चुनें, जो आपको सीधे आयकर पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा. वहां से e-Verify रिटर्न चुनकर सत्यापन करें.
3. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है. अगर आपके पास वैध डीएससी है, तो इसे आयकर पोर्टल पर अपलोड करें. इसके बाद वेरिफिकेशन पूरा करें.
4. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिये सत्यापनEVC एक 10 अंकों का कोड है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. ई - वेरीफाई रिटर्न में ईवीसी विकल्प चुनें, और कोड जनरेट करें. प्राप्त कोड को दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें.
5. आईटीआर- V भेजकर मैन्युअल सत्यापनअगर आप ऑनलाइन सत्यापन नहीं करना चाहते, तो मैन्युअल तरीके से आईटीआर V (अकनॉलेजमेंट) फॉर्म डाउनलोड करें. इसे प्रिंट करें, हस्ताक्षर करें, और 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग को स्पीड पोस्ट से भेजें.
ध्यान देने वाली बातेंआईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापन अनिवार्य है. देरी होने पर आपको याचिका दायर करनी पड़ सकती है, जो स्वीकृत होने पर ही मान्य होगी.
क्यों जरूरी है ई-सत्यापन?आईटीआर दाखिल करने के बाद, इसे 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन जरूरी है. यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा, और आपको आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा ई-सत्यापन नहीं करने से आईटीआर की प्रक्रिया भी वैध नहीं मानी जाती. ई-सत्यापन करने से रिफंड की प्रक्रिया भी जल्दी होती है.
आईटीआर ई-सत्यापन के 5 आसान तरीके
1. आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापनअगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है, तो यह सबसे आसान और तेज तरीका है. इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें.
इसके बाद e-Verify Return के विकल्प का चुनाव करें. अब आधार ओटीपी का चयन करें. मोबाइल पर आए ओटीपी से सत्यापन पूरा करें.
2. नेट बैंकिंग के जरिए सत्यापनइसके लिए अपने बैंक के नेट बैंकिंग खाते में लॉगिन करें. कई बैंक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े हैं. नेट बैंकिंग डैशबोर्ड से "टैक्स" या ई-फाइलिंग विकल्प चुनें, जो आपको सीधे आयकर पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा. वहां से e-Verify रिटर्न चुनकर सत्यापन करें.
3. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है. अगर आपके पास वैध डीएससी है, तो इसे आयकर पोर्टल पर अपलोड करें. इसके बाद वेरिफिकेशन पूरा करें.
4. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिये सत्यापनEVC एक 10 अंकों का कोड है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजा जाता है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. ई - वेरीफाई रिटर्न में ईवीसी विकल्प चुनें, और कोड जनरेट करें. प्राप्त कोड को दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें.
5. आईटीआर- V भेजकर मैन्युअल सत्यापनअगर आप ऑनलाइन सत्यापन नहीं करना चाहते, तो मैन्युअल तरीके से आईटीआर V (अकनॉलेजमेंट) फॉर्म डाउनलोड करें. इसे प्रिंट करें, हस्ताक्षर करें, और 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग को स्पीड पोस्ट से भेजें.
ध्यान देने वाली बातेंआईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापन अनिवार्य है. देरी होने पर आपको याचिका दायर करनी पड़ सकती है, जो स्वीकृत होने पर ही मान्य होगी.
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