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39 गवाह और 81 सबूतों के आधार पर कांस्टेबल हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

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करौली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कांस्टेबल गोकेश के हत्यारे संपत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने सुनाया। पुलिस कांस्टेबल गोकेश की 2021 में मंडरायल कस्बे में हत्या कर दी गई थी। परिवार ने संपत सिंह पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

2021 में कांस्टेबल की हत्या
सरकारी वकील और राज्य अधिवक्ता रितेश सारस्वत ने बताया कि संपत सिंह ने 25 अप्रैल, 2021 को मंडरायल कस्बे में पुलिस कांस्टेबल गोकेश की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मामला दर्ज किया गया और अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत बचाव पेश किया।

संपत सिंह को हत्या का दोषी पाया गया
सारस्वत ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 39 गवाहों के बयान और 81 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी अदालत में पेश किए गए। इन साक्ष्यों और गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी संपत सिंह को हत्या का दोषी पाया।

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