झालावाड़ न्यूज़ डेस्क, पॉक्सो कोर्ट-2 के विशेष जज ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को दस माह में निर्णय करके 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रामेहतार गुर्जर ने बताया की 20 अगस्त 2023 को फरयादी ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया की उसकी नाबालिग बेटी रिश्तेदारी में गई हुई थी। जहां से आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया। इस पर अकलेरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया और बयान दर्ज किए।
पीड़िता ने बताया की मुलजिम ने उसे बहला फुसलाकर कोटा ले गया जहां एक माह तक रेप किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, तभी से मुलजिम जेल में चल रहा था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 17 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने मुलजिम को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश गणेश कुमार ने 20 साल के कठोर कारावास व 70 हजार को जुर्माने से दण्डित किया।
कोर्ट ने प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा की है।
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