जयपुर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और दो पूर्व विधायकों पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। संपदा अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) ने उन्हें आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं। इन नेताओं पर विधायकी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ने का आरोप है। सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के अनुसार, हनुमान बेनीवाल को जालूपुरा स्थित बी-7 और बी-8 आवास खाली करने होंगे। नारायण बेनीवाल को ज्योति नगर स्थित फ्लैट संख्या ए-3/703 छोड़ना होगा। इसके अलावा, पुखराज गर्ग को भी आवंटित आवास खाली करना होगा।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को सरकारी आवास खाली करने के नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख आज है। इसके बाद एडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनधिकृत निवासियों को आवास खाली करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। ऐसा न करने पर धारा 5(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी और एडीएम द्वितीय द्वारा अधिकृत अधिकारी बलपूर्वक आवास खाली करवाएगा।
न्यायालय ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक पुखराज गर्ग व नारायण बेनीवाल को अल्टीमेटम दिया है। उन्हें जालूपुरा और ज्योति नगर स्थित सरकारी आवास खाली करना होगा। संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) न्यायालय ने नोटिस जारी कर कहा है कि उन्हें 11 जुलाई तक अपना जवाब देना होगा। यदि वे अनधिकृत रूप से रह रहे पाए जाते हैं, तो उन्हें 30 दिनों के भीतर आवास खाली करना होगा। ऐसा न करने पर धारा 5(2) के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय द्वारा अधिकृत अधिकारी बलपूर्वक आवास खाली करवाएगा।
हनुमान बेनीवाल, पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को सरकारी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन अब उन्हें इसे खाली करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को ज्योति नगर में एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जबकि पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल को जालूपुरा में सरकारी आवास मिला था। अब उन्हें नोटिस जारी कर आवास खाली करने को कहा गया है। इससे पहले राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने जिला कलेक्टर को सरकारी आवास खाली करने के लिए पत्र लिखा था।
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